विदेश

अमेरिका ने वर्क परमिट नवीनीकरण अवधि को 540 दिनों तक के लिए बढ़ाया   

वाशिंगटन।  अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने एच-4 और एल-2 वीजा धारकों के लिए स्वचालित वर्क परमिट नवीनीकरण अवधि बढ़ा दी है। अवधि को 180 दिनों से बढ़ाकर 540 दिन कर दिया गया है। 

डीएचएस के इस नवीनतम कदम से एच-1बी वीजा धारकों (एच-4) और एल-1 वीजा धारकों (एल-2) के जीवनसाथी लाभान्वित होंगे। ये बदलाव 13 जनवरी, 2025 से लागू होंगे और सभी रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज़ (ईएडी) नवीनीकरण आवेदनों पर लागू होंगे। यह 4 मई, 2022 को या उसके बाद लंबित और दाखिल किए गए दोनों आवेदनों पर प्रभावी होगा।

अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) के अनुसार, यह घोषणा नियोक्ताओं के लिए अधिक निश्चितता पैदा करने हेतु व्यापारिक समुदाय से प्राप्त फीडबैक के आधार पर की गई है।होमलैंड सिक्योरिटी के सचिव एलेजांद्रो एन. मेयरकास ने बताया कि जनवरी 2021 से अब तक देश में 16 मिलियन से ज़्यादा नौकरियाँ पैदा हुई हैं। इस बीच, विभाग ने व्यवसायों को इन पदों को भरने में मदद की है। 

एच-1बी वीज़ा क्या है?

H-1B एक गैर-आप्रवासी वीज़ा है जो अमेरिका में नियोक्ताओं को विशेष क्षेत्रों में विदेशी नागरिकों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। H-4 वीज़ा H-1B वीज़ा धारकों के आश्रितों को प्रदान किया जाता है, जिसमें उनके जीवनसाथी और 21 वर्ष से कम उम्र के अविवाहित बच्चे शामिल हैं।

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