धमतरी। भारत सरकार गृह मंत्रालय के NCRB शाखा नई दिल्ली द्वारा प्रेषित सायबर टीपलाईन के अनुसार जिला धमतरी पुलिस कोतवाली द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया पर बच्चों से संबंधित पोर्नोग्राफी विडियो अपलोड करने वाले आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। ऑनलाइन साइट अथवा माध्यमों से किसी भी प्रकार से बच्चों से संबंधित पोर्नोग्राफी वीडियो/फोटो अपलोड करना कानूनन अपराध है। इस प्रकार के कृत्य में भारत सरकार गृह मंत्रालय के NCRB शाखा नई दिल्ली द्वारा प्रेषित सायबर टीपलाईन के अनुसार संबंधित आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर कार्यवाही की जाती है।थाना सिटीकोतवाली धमतरी के अपराध क्र. 435/2023 धारा 67, 67 (B) आईटी एक्ट का भारत सरकार गृह मंत्रालय के NCRB शाखा नई दिल्ली द्वारा प्रेषित सायबर टीपलाईन विषयक में उचित कार्यवाही हेतु सायबर टीप लाईन विषयक के संदेही का दिनांक घटना समय 28.04.2022 को UTC का लॉगिन आई.पी. एड्रेस दिया गया। उक्त आई.पी. का सेवा प्रदाता कंपनी से जानकारी प्राप्त कर विश्लेषण किया गया, जिसमे लॉगिन आई.पी. का टावर लोकेशन घटना दिनांक व समय में संदेही मोबाईल के धारक का थाना मोवा रायपुर क्षेत्र में होना बताया गया है। जिस पर थाना सिटीकोतवाली धमतरी द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना में सोशल मीडिया में महिला/बच्चों से संबंधित पोर्न विडियों को अपलोड करने वाले आरोपी के आईपी एड्रेस से पता करने पर आरोपी के मोबाईल नंबर 9058047770 के द्वारा विडियो अपलोड करना पता चलने पर आरोपी मोबाईल धारक मो.इरफान उर्फ साहिल के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में धारा 67, 67 (बी) आईटी एक्ट एवं 14 (1) पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं आरोपी को आज दिनांक 14.12.24 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमांड पर भेजी जा रही है।
आरोपी का नाम
मो० इरफान उर्फ साहिल पिता मो० इसलाम उम्र 24 वर्ष सा० शेरकोट हकिमान एचडीएफसी. बैंक के पास थाना-धामपुर,जिला- बिजनोर उत्तर प्रदेश हॉल पता मस्जिद के सामने गली में मोवा रायपुर