नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को समन जारी किया है. कोर्ट ने अखिलेश्वर सिंह के साथ-साथ उनकी पत्नी किरण देवी को भी समन भेजा है.
कोर्ट ने यह भी कहा है कि तेज प्रताप यादव की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता. वह एके इंफोसिस लिमिटेड के निदेशक भी थे. उन्हें भी तलब किया गया है. उन्हें कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 6 अगस्त को 11 आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था. इनमें से चार की मौत हो चुकी है.
आज बुधवार को अदालत ने ईडी की ओर से दाखिल पहली पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर फैसला सुनाया. इससे पहले कोर्ट ने 17 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. ईडी ने छह अगस्त को इस मामले में पहली पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. ईडी की चार्जशीट में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है.
इस चार्जशीट में 96 दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में पेश किया गया है. दरअसल, छह जुलाई को कोर्ट ने ईडी को चार्जशीट दाखिल करने के लिए छह अगस्त तक का समय दिया था. वहीं, 6 जुलाई को सुनवाई के दौरान ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर ने कहा था कि यह मामला काफी संवेदनशील है. ईडी तय समय पर आरोप-पत्र दाखिल कर देगी इस मामले में अभी भी जांच चल रही है. तब कोर्ट ने कहा था कि मामले में जांच पूरी करने के लिए एक समय सीमा होनी चाहिए.
बता दें कि सात मार्च को कोर्ट ने ईडी के मामले में राबड़ी देवी, मीसा भारती, हीमा यादव और ह्रदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दी थी. मामले में कोर्ट ने 27 जनवरी को ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. वहीं, नौ जनवरी को ईडी ने इस मामले में पहली चार्जशीट दाखिल की थी. ईडी ने इस मामले में अमित कात्याल को गिरफ्तार किया था.
वहीं, ईडी के पहले मामले में सीबीआई ने केस दर्ज किया था. हालांकि सीबीआई से जुड़े मामले में कोर्ट ने 4 अक्टूबर, 2023 को बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को जमानत दी थी. कोर्ट ने 22 सितंबर, 2023 को सीबीआई की ओर से दाखिल दूसरी चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.