रायपुर में फर्जी क्लीनिक का खुलासा, बिना अनुमति के चला रहा था हृदय रोग का इलाज

रायपुर। राजधानी रायपुर के टाटीबंध इलाके में एक बड़ा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक व्यक्ति डॉ. वसी खान खुद को कार्डियोलॉजिस्ट (हृदय रोग विशेषज्ञ) बताकर मरीजों का इलाज कर रहा था, जबकि उसके पास न तो वैध डिग्री है और न ही क्लीनिक चलाने की अनुमति। इस फर्जीवाड़े की शिकायत मिलने पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत कार्रवाई की है।

डॉ. वसी खान लक्ष्मी मेडिकल हॉल, एम्स परिसर के पास द्वितीय तल पर एक निजी क्लीनिक चला रहे थे। उन्हें बिना किसी मान्यता के मरीजों का इलाज करते पाया गया। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद, रायपुर ने स्पष्ट किया कि उनका नाम परिषद की सूची में पंजीकृत नहीं है और न ही उनके पास नर्सिंग होम एक्ट के तहत कोई वैध लाइसेंस है।

कड़ी कार्रवाई के निर्देश

इस मामले में छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अधिनियम 2010 और नियम 2013 के तहत कार्रवाई की गई है। कानून के मुताबिक, बिना पंजीयन कोई भी व्यक्ति अस्पताल या क्लीनिक नहीं चला सकता। ऐसा करने पर ₹20,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। डॉ. वसी खान को तत्काल क्लीनिक बंद करने और ₹20,000 का जुर्माना CMHO रायपुर कार्यालय में डिमांड ड्राफ्ट के जरिए जमा करने का आदेश दिया गया है।

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