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छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में बड़ा मोड़, अनवर ढेबर की जमानत रद्द

छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाला मामले के मुख्य अभियुक्त अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। जिस मेडिकल ग्राउंड पर अनवर ढेबर को हाईकोर्ट ने जमानत की राहत दी थी, वह मेडिकल रिपोर्ट ही गलत निकला है। लिहाजा मेडिकल रिपोर्ट के गलत साबित होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने अनवर ढेबर की जमानत को रद्द कर दी है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाला के मुख्य अभियुक्तों में शामिल अनवर ढेबर को गंभीर बीमारी की रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट से जमानत की राहत मिली थी। रायपुर के डीकेएस हाॅस्पिटल से किडनी और गालब्लैडर में स्टोन होेने की रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने अनवर ढेबर को इलाज के लिए अंतरिम जमानत की राहत दी थी। लेकिन जांच में ये डीकेएस अस्पताल के चिकित्सक ने अनवर ढेबर का लाभ पहुंचाने के लिए गलत रिपोर्ट बनाकर दे दी थी।

जिसके आधार पर हाईकोर्ट ने अनवर ढेबर को मेडिकल ग्राउंड के आधार पर जमानत दे दी थी। इस खुलासे के बाद जहां राज्य सरकार ने गलत रिपोर्ट बनाने वाले डाॅक्टर को बर्खास्त करने के साथ ही एक्शन लेते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। वहीं इस गलत रिपोर्ट के खुलासे के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गलत मेडिकल रिपोर्ट पर जमानत पर रिहा हुए अनवर ढेबर की जमानत को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद एक बार फिर अनवर ढेबर को झटका लगा है।

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